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The rights of persons with disabilities

Start Date: 26-03-2021
End Date: 15-06-2021

नि:शक्तजनों के प्रति सार्वजनिक जागरूकता हेतु सुझाव

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नि:शक्तजनों के प्रति सार्वजनिक जागरूकता हेतु सुझाव

भारत सरकार व राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए संकल्पित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत संयुक्त रूप से विकास की ओर चलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नि:शक्तजनों के लिए म.प्र. दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 बनाये हैं। दिव्यांगताओं की श्रेणी बढाकर 21 कर दी गई है जो कि पहले 7 थी। दिव्यांगता के प्रकार में बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, स्वलीनता, जीन तंत्रिका अवस्था, द्रष्टिबाधित, अल्प द्रष्टि, वाक् और भाषा दोष, श्रवण विकलांगता, गतिजनित अक्षमता, मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, बौनापन, मांसपेशीय दुर्विकास, एसिड हमला पीड़ित, मल्टीपल स्कलेरोसिस,पार्किसन रोग,हिमोफिलिया, थेलेसीमिया, सिकल सेल रोग, विशिष्ट अधिगमन अक्षमता एवं बहुविकलांगता को शामिल किया गया है।

अक्सर देखा गया है कि नि:शक्तजनों का लाभ उठाकर समाज के कुछ लोग उन्हें नशे की बुरी आदत की तरफ ले जाते हैं जो अपने आप में ही गलत और अनुचित है। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य है कि हम नि:शक्तजनों के प्रति सार्वजनिक जागरूकता पैदा करें, दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सुविधाएं प्रदान करने में सरकार के साथ उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करें।

आयुक्त नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश द्वारा नि:शक्तजनों से जुड़े अधिकारों एवं उनके समुचित विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में विभाग नागरिकों से नि:शक्तजनों के उत्थान की दिशा में आपके मूल्यवान विचार एवं सुझाव MPMyGov के माध्यम से आमंत्रित करता है।

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