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Suggest to Prevent Cooperative Fraud and Financial Crime

Start Date: 01-09-2021
End Date: 03-11-2021

वित्तीय धोखाधड़ी एवं अपराध संबंधी परिचर्चा

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वित्तीय धोखाधड़ी एवं अपराध संबंधी परिचर्चा


वित्तीय अपराध एवं धोखाधड़ी के बारे में नागरिकों को जागरूक करें

भारत देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही ही। पूरे विश्व में भारत एक बड़े बाजार के रूप में स्थापित हो रहा है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण से लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं, वहीं लेनदेन, निर्माण और अन्य आर्थिक क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी में कई गुना वृद्धि हुई है। सहकारी संस्थाओं, कम्पनियों, चिटफंड कंपनियों, बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं एवं अशासकीय संगठनों आदि से संबंधित धोखाधड़ी, सूदखोरी से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मध्यम और गरीब वर्ग प्रभावित है जो चिटफंड और सूदखोरों से सबसे ज्यादा परेशान है।

वित्तीय धोखाधड़ी भारतीय कानून के तहत अपराध है, जिसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। भारतीय संसद ने वित्तीय अपराधों को रोकने और वित्तीय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धन-शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act, 2002) बनाया गया है।

इस अधिनियम के तहत वित्तीय अपराध करने वाले को तीन साल से सात साल तक की कठोर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आरोपी पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त के साथ कुर्की की भी कार्रवाई की जा सकती है।

अन्य प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी आर्थिक धोखाधड़ी को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ‘वित्तीय अपराध, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, पुलिस मुख्यालय भोपाल’ सजग है।

किसी भी वित्तीय अपराध एवं धोखाधड़ी से पीड़ित नागरिकों को दोषियों को दंडित करवाकर उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता है। यदि आपके साथ भी इस तरह की वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो आप विभाग से शिकायत कर सकते हैं।

विभाग के साथ-साथ एक नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के वित्तीय धोखाधड़ी से हम स्वयं भी सतर्क रहें। इस तरह के वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव हेतु यदि आपके पास कोई भी सुझाव है तो हमसे अवश्य साझा करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।

ऐसी किसी समस्या के लिए आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं : 0755-2443022

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SUDARSHAN SOLANKI 3 years 9 months ago

उन संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएँ (financial institution) कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएँ (जैसे ग्राहक का धन जमा रखना, ग्राहक को ऋण देना, बैंक ड्राफ्ट देना, निधि अन्तरण आदि) देते हैं. बैंक, भवन-निर्माण सोसायटी, बीमा कम्पनियाँ, पेंशन फण्ड कम्पनियाँ, दलाल संस्थाएँ आदि वित्तीय संस्थाओं के कुछ उदाहरण हैं. लिंक पर क्लिक कर पढ़े पूरा लेख https://sudarshansarticles.blogspot.com/2020/12/blog-post.html

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HariomChandwada 3 years 9 months ago

हमें अपने आस-पास के लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी और अपराध से जुड़े जोखिमों के बारे में सूचित करना चाहिए और इससे होने वाले नुक्सन से बचने का तारिका भी बताना चाहिए।

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Sonu sen 3 years 9 months ago

लालच से बचे क्योंकि लालच के चक्कर मै कई बार लोग फस जाते है और धोखाधड़ी का सिखार हो जाते ।

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Sunil verma 3 years 9 months ago

महोदय,
अगर किसी अधिकारी से उच्च स्तरीय पद की सेवाएं ली जा रही हैं तो उनके संरक्षण, मार्गदर्शन और आवश्यक प्रशिक्षण की जबाबदारी किसकी है? विभाग कै ही न! लेकिन विभाग तो उनके साथ सौतेला व्यवहार करने पर आमादा है।
कृपया उन अधिकारियों की पहचान की जाए जो एक तो विना किसी लाभ के उच्च पदों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अगर इन अधिकारियों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को सज़ा का प्रावधान किया जाए।
कुशल और ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है।

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SANJAY KUMAR BUNKAR 3 years 9 months ago

Aaj ke Yug Mein technical aur aadami Kyon hone Karan Apna password OTP AVN mobile number aapane gopani chijen kabhi kisi bhi vyakti Ko Nahin Deni chahie Aise Dhokha Dhadi ho sakti hai

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RAVI KHAVSE 3 years 9 months ago

किसी भी अनजान व्यक्ति के फोन करने पर उसे
मोबाइल पर आए ओटीपी तथा बैंक खाते ,
एटीएम से संबंधित जानकारी नहीं देना चाहिए।

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SUDARSHAN SOLANKI 3 years 9 months ago

उन संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएँ (financial institution) कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएँ (जैसे ग्राहक का धन जमा रखना, ग्राहक को ऋण देना, बैंक ड्राफ्ट देना, निधि अन्तरण आदि) देते हैं. बैंक, भवन-निर्माण सोसायटी, बीमा कम्पनियाँ, पेंशन फण्ड कम्पनियाँ, दलाल संस्थाएँ आदि वित्तीय संस्थाओं के कुछ उदाहरण हैं. लिंक पर क्लिक कर पढ़े पूरा लेख https://sudarshansarticles.blogspot.com/2020/12/blog-post.html