You don't have javascript enabled. Please Enabled javascript for better performance.

राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता

Start Date: 18-01-2021
End Date: 07-02-2021

‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ 15 मार्च 2021 के अवसर पर उपभोक्ता ...

See details Hide details
Closed

‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ 15 मार्च 2021 के अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं विद्यालयीन छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से mp.mygov.in के माध्यम से प्रदेश के शालाओं में राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जिलों से प्राप्त उत्कृष्ट निबंध प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार स्वरुप रूपये 6,000/- एवं प्रशस्ति पत्र, द्वितीय पुरस्कार रूपये 4,000/- एवं प्रशस्ति पत्र, तृतीय पुरस्कार रूपये 2,000/- एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

निबंध लेखन हेतु शीर्षक- ‘नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधान एवं महत्त्व’
mp.mygov.in पर प्रविष्टियाँ भेजने की अंतिम तिथि 6 फरवरी, 2021 है।

प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तें:-

1. शब्द-सीमा- 1500, प्रतिभागी शब्द-सीमा का विशेष ध्यान रखें।
2. mp.mygov.in पर विद्यालयीन छात्र अपना पंजीयन कर पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।
3. जिले के समस्त विद्यालयीन छात्र-छात्राओं द्वारा निबंध प्रतियोगिता में अपनी प्रविष्टि 6 फरवरी 2021 तक पूर्ण कर ली जाए।
4. प्रविष्टियाँ सबमिट करते समय सबसे पहले मुख्य विषय का नाम, अपनी प्रविष्टि, प्रतिभागी का नाम, कक्षा का नाम, विद्यालय का नाम,जिले का नाम, पता, ई-मेल एड्रेस और फोन नंबर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
5. प्रविष्टि को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद मूल प्रति को जिला स्तरीय चयन हेतु कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा के पते पर दिनांक 9 फरवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से भेजें।
6. सभी चयनित प्रविष्टि के सर्वाधिकार/कॉपीराइट खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के होंगे एवं इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी यह सुनिश्चित करें कि :-
a) उन्होंने प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।
b) उनकी प्रविष्टियां मूल हैं।
c) उनकी प्रविष्टियां किसी भी तीसरे पक्ष की बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।

All Comments
Total Submissions ( 51) Approved Submissions (41) Submissions Under Review (10) Submission Closed.
Reset
41 Record(s) Found

Aditi Singh 5 years 4 months ago

भारत में २४ दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् १९८६ में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इसअधिनियम में १९९१ तथा १९९३ में संशोधन किये गए। उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसम्‍बर २००२ में एक व्‍यापक संशोधन लाया गया और १५ मार्च २००३ से लागू किया गया। परिणामस्‍वरूप उपभोक्‍ता संरक्षण नियम, १९८७ में भी संशोधन किया गया और ५ मार्च २००४ को अधिसूचित किया गया था।

  •